मानसिक गुलामी को बनाए रखने वाले तंत्र के रूप में इंग्लिश-मीडियम सिस्टमके विषय में.....
खुला पत्र / ज्ञापन

सेवा में,
  1. माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, नई  दिल्ली 110001 ।
  2. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लाक , नई दिल्ली, 110001।
  3. माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लाक , नई दिल्ली, 110001।
  4. माननीय मानव संसाधन मंत्री, मानवसंसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली, 110001।
  5. माननीय सांसदगण लोकसभा, संसद भवन, नई दिल्ली, 110001।
  6. माननीय सांसदगण राज्यसभा, संसद भवन, नई दिल्ली, 110001।
  7. माननीय याचिका समिति, लोकसभा, संसद भवन, नई दिल्ली, 110001।
  8. माननीय याचिका समिति, राज्यसभा, संसद भवन, नई दिल्ली, 110001।
  9. माननीय नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा, संसद भवन, नई दिल्ली, 110001।
  10. माननीय नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा, संसद भवन, नई दिल्ली, 110001।
  11. संपादक, समस्त निष्पक्ष जनसंचार माध्यम(प्रिंट-इलैक्ट्रोनिक आदि)

विषय :- शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम के बोझ से  मुक्त करने एवं परिवेश की बोली-भाषाओं में केजी से पीजी/पीएच़डी तक समान-सार्थक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था, कानून-न्याय व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था को लागू कराने की मांग को लेकर संविधान के अनुच्छेद 348, 343(1) & (2), 351,147 में व्यापक संशोधन की मांग
माननीय महोदया/,
दुनियाभर के श्रेष्ठ शिक्षाविदों के साथ शिक्षा पर शोध करने वाली एनसीईआरटी के अनुसार भी बच्चों के सीखने का सर्वोत्तम माध्यम बच्चे के परिवेश की भाषा ही है। संविधान का अनुच्छेद 350क भी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की बात करता है। पर इसके बावजूद गली-गली में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे है। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माता पिता को स्कूली शिक्षा माध्यम को चुनने के फैसले को देने वाले निर्णय में माना कि बच्चे के सीखने का सर्वोत्म माध्यम मातृभाषा ही है। पर लोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस नेक नसीहत को नजर अंदाज करते हुए अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ठूस रहे है। अभिभावक चाहे महल का हो या स्लम का, हर एक की पहली पसंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गयी है। परिणाम आज गली-गली में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे है। पर सवाल यह पैदा होता है कि इस इंग्लिश मीडियम शिक्षा व्यवस्था में बच्चे कुछ सीख भी पाते है ? साथियों ! शिक्षा का अर्थ मनुष्य की चेतना को जागृत कर ज्ञान को व्यवहारिक बनाना है। वही हमारे बच्चे बीना व्यवहारिक अर्थ समझें रटते चले जाते है। वे रट-रट कर केजी से पीजी तक पास कर जाते है। पर मौलिक ज्ञान सृजन नहीं कर पाते। यह अंग्रेजी माध्यम व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमारे विद्यार्थियों की पढ़ने की रूचि पाठ्यपुस्तक तक ही सिमट कर रह गयी है। हमारे बच्चों ने रटनेको ही ज्ञानसमझ लिया है और अंग्रेजी बोलने की योग्यता को (इंग्लिश स्पीकिंग)को ही शिक्षा। विद्यार्थी वर्ग आज सिर्फ उतना पढ़ता है जितना की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए काफी है। डिग्री ही ज्ञान है इसका परिणाम यह निकला है कि डिग्री प्राप्त करों-  चाहे रटों, नकल करों या खरीद लो। - इंग्लिश मीडियम शिक्षा की बदौलत शिक्षित नहीं कुशिक्षित हो रहा है- हमारा समाज । हमारे बच्चे स्कूल में रटे ज्ञान का स्कूल के बाहर के बाहर की दूनियां के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते । ये अंग्ररेजी का ही परिणाम है कि हमारे बच्चे समाज से तालमेल नहीं बैठा पाते फलस्वरूप रेव पार्टियों, उदंडता एवं अशिष्ट प्रवितृ का शिकार बनते जा रहे है। हमारे बच्चे मानक भाषा ही सीखे इसके लिए आज हमारे घरों में हमनें अपनी बोली में बात-चीत करना तक बंद कर दिया है। अंग्रेजीदां बनने की चाह ने इस देश को अपने मोहपाश में इस कदर जकड़ा रखा है कि समाज का हर तबका अपना सब कुछ दांव पर लगा कर अपनी भाषा का शुद्धिकरण चाह रहा है। भोजपुरी, मैथली, बांगड़ी बोलने वाले बैकवर्ड कहलाएंगे और दो लाईन अंग्रेजी में गिट-पिटाए नहीं कि मॉर्डन हो जाएंगे। अंग्रेजीदां बन हर कोई गिट-पिटाना चाहता है। पर वह यह नहीं जानता की 100 में से 99.99% इसमें असफल ही होगे । यह अंग्रेजी ही इस देश के लोगों को शिक्षा, न्याय और रोजगार से दूर रखने का काम करती है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में माना कि देश की आम जनता कोर्ट की इस नास़ीफ भाषा- अंग्रेजी को नहीं समझ पाती । कोर्ट में आज अनेकों मामले अंग्रेजी की वजह से लंबित पड़े है और हजारों लोग सिर्फ सिर्फ वकीलों का मुहँ ताकने को मजबूर है। अंनुच्छेद 348 के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होने की वजह से तमाम संवैधानिक एवं उच्च पदों की भाषा भी अंग्रेजी हो जाती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि अधिकारी से लेकर चपड़ासी तक के सभी पदों में अंग्रेजी का घुसपैठ हो जाता है। जैसा पद वैसी अंग्रेजी । ये रोजगार के अवसरों में अंग्रेजी की अनिवार्यता ही है जिसने हर एक को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए मजबूर किया है। हमारे देश की संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजी को एक अल्प अवधि के लिए ही लागू किया था । उन्हें अनुमान था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष के अन्दर हिन्दी देश के सभी राज्यों में स्वीकार कर ली जाएगी और फिर देश में काम काज की भाषा अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी हो जाएगी । पर तमिलनाडु में हुए विरोध के चलते हिन्दी कामकाज की अधिकारिक भाषा नहीं बन पायी । तमिलनाडु आज भी तमिल को उच्चन्यायालय की अधिकारिक भाषा बनवाने के लिए तरस रहा है। अंग्रेजी व्यवस्था की वजह से भारत में कहने भर को लोकतंत्र रह गया है। पर इंग्लिश मीडियम सिस्टमकी वजह से शासन प्रशासन के स्तर पर होने वाली कार्यवाही जनता के समझ के बाहर है। जनता न तो मूलतः अंग्रेजी में लिखे कानून को समझ पाती है, न ही उसके आधार पर चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया को और न ही उसके कलिष्ट हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं में हुए अनुवाद को ही । शोध आधारित विशलेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि भारतीय संविधान की धारा 348 की वजह से ही गली-गली में अंग्रेजी माध्यम के अधकचरे स्कूल खुल रहे है। बच्चा हो या बड़ा, हर एक अपने परिवेश की बोली में ही अपने आप को सहजता से अभिव्यक्त कर पाता है। मातृभाषा परिवेश पर निर्भर करती है न कि मजहब़, वंश, जाति आदि पर। अंग्रेजी जैसी गैर परिवेश की भाषा में तो बस हम रटी रटायी बात ही उगल सकते है। मौलिक चिंतन नहीं कर सकते है। इंग्लिश मीडियम सिस्टमने सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को तोता तैयार करने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। जिस से निकला तथाकथित शिक्षित वर्ग रटी रटाई बातो को ही उगलता है। जिस तेजी से अंग्रेजीयत का काला साया हमारे समाज पर पसर रहा है, उसका आने वाले 10-15 सालों में प्रभाव यह निकलने वाला है कि का’,’कीजैसे शब्दों के अलावा कोई भी शब्द भारतीय सांस्कृतिक बोलियों के नहीं रह जाएगे । भारतीय भाषाओं के शब्दकोश अजायब घर में रखे जाने वाली विलुप्त धरोहर भर बन कर रह जाएगी । रोम और युनान की तो सभ्यताएं ही मिटी पर यहाँ तो पूरी की पूरी संस्कृति ही विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। (नोट:- संस्कृति = संचित ज्ञान )
'अंग्रेजी माध्यम व्यवस्था के समाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों पर पड़ने वाले औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त होने हेतू संसद निम्न संवैधानिक संशोधन करे। :-
' (व्यवस्था का बोझ बच्चों के सर)
I.                    343(1) सरकारी-मानक-हिन्दी के स्थान पर समस्त भारतीय जन-भाषाएं(भाषा एवं बोलियाँ) 343(1) धारा सरकारी-मानक-हिन्दी को राजभाषा घोषित करती है जिसे भ्रम वस लोग राष्ट्रभाषा भी समझ लेते है। इस अनुच्छेद का महान योगदान यह है कि इसने हमारे देश को हिन्दी गैर हिन्दी नामक दो कृत्रिम राष्ट्रियताओं में विभक्त कर दिया है। या यु कहे कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर अनेकों राष्ट्रियताओं को पैदा कर दिया है। हिन्दी राष्ट्रभाषा है कि नहीं’,  हिन्दुतानी भाषा-भाषी की आपसी इस लड़ाई में संविधान की धारा 348, 343(2) के माध्यम से अंग्रेजी का वर्चस्व कायम रहता है। एक रोज हिन्दी को पूरा देश स्वीकार करेगा। उस रोज हिन्दी अंग्रेजी का स्थान लेगी, यह एक ऐसी मिथक कल्पना है, जो कभी पूरी होगी नहीं। हम आपसे पूछते है कि यदि हिन्दी राष्ट्रभाषा है तो तमिल, तेलगू, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली आदि क्या गैर राष्ट्र भाषा है ? सच्चाई तो यह है कि हिन्दी को राजभाषा बनाने वाली संविधान की धारा 343(1) की वजह से ही गैर हिन्दी परदेशों में हिन्दी के प्रति नफरत पनपी है। वर्ना समस्त भारतीय भाषाओं के मिश्रण से हिन्दुस्तानी-फेविकोल’(अमीर खुसरों से लेकर गांधी तक की मिली जुली हिन्दुस्तानी) तैयार होने की प्रबल संभावना है। आज हमें दो में से एक को चुनना है। एक भाषा अनेक देश । अनेक भाषा एक देश हमारी संस्कृति विविधता में एकता की है। अतः 343(1) में हिन्दी के स्थान पर समस्त प्रमुख भारतीय भाषाएं(कम से कम हर राज्य एवं सांस्कृतिक जोन की एक भाषा) एवं आठवीं अनुसूचि में समस्त भारतीय बोली-भाषाओं को शामिल किया जाए ।
II.                 हिन्दी+उर्दू अर्थात हिन्दवी/हिन्दुस्तानी का काम भारत की समस्त भाषाओं में समन्वय का हो । पर किसी भी भाषा को थोपे न । परिवेश के अनुरूप इस मिली जुली हिन्दूस्तानी के कई+कई स्वरूप उत्पन्न हुए है। जैसे अंग्रेजीशब्द+मराठी+हिन्दी+उर्दू+संस्कृत/हिन्दवी/ हिन्दुस्तानी, (अंग्रेजीशब्द+मुम्बईया+हिन्दी),  अंग्रेजीशब्द+गुजराती+हिन्दी+उर्दू+संस्कृत/ हिन्दवी/ हिन्दुस्तानी, अंग्रेजीशब्द+तमिल+हिन्दी+उर्दू+संस्कृत/हिन्दवी/ हिन्दुस्तानी, अंग्रेजी शब्द+नागामीश+हिन्दी+उर्दू+संस्कृत/हिन्दवी/हिन्दुस्तानी, आदि । भाषा नदी के समान होती है। नदी में पानी के बहाव की दर में परिवर्तन आता रहता है, वैसे ही भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। संगम पर दो नदियों की धारां अलग अलग जान पड़ती है, पर मिल कर एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। सरकार भाषाई मामले में हस्तक्षेप न करे तो भारत की भाषाओं को मिल कर एक होने की प्रबल संभावना है। अतः अनुच्छेद 351 में संशोधन हो । भारत सरकार हिन्दी के प्रसार की जगह सरकार हम भारत के लोगों की मिली जुली भाषा को अपना ले । शब्द किसी भाषा विशेष की बपौती नहीं होते है। भाषीक परिवेश में जाकर शब्द उसके अनुरूप ढ़ल जाते है। अतःअंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं से आये तकनिकी शब्दों को अपनाया जाए । राजभाषा विभाग जबरदस्ती का हिन्दी अनुवाद एवं कृत्रिम हिन्दी को पैदा करने का काम बंद कर दे और समस्त राजभाषा अधिकारियों को वीआरएस दिया जाए । सरकार से विशेष अनुरोध है कि राजभाषा विभाग को तुरंत से तुरंत बंद कर दिया जाए।
III.               समय को कभी भी विपरीत दिशा में नहीं दोड़ाया जा सकता। 1600 से लेकर 1835 तक की समाजिक-अंतरक्रिया और 1830 से लेकर 1950 और 1950 से अब तक के अंग्रेजी वर्चस्व की वजह से एक नई बोली भाषा का प्रादूर्भाव हुआ है, जिसे हम हिंग्लिश, बिंग्लिश आदि नामों से जानते है। आम बोलचाल की इस इस नयी बोली-भाषा को भी काम-काज एवं शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।
IV.              ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी हर वर्ष दूनियाँ की अनेकों भाषाओं से अंग्रेजी में रच-बस चुके शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश में शामिल करती है। हर साल अनेकों भारतीय भाषाओं के शब्द अंग्रेजी शब्दकोश का हिस्सा बन जाते है। यह अंग्रेजी को समृद्धि है, नकि भारतीय भाषाओं का गौरव। हमें भी इस तर्ज पर भारतीय भाषाओं के शब्दकोश को समृद्ध बनाने के लिए विश्व के अनेक भाषाओं से आकर रच-बस चुके शब्दों को भारतीय भाषा शब्दकोश में शामिल करना चाहिए। राजभाषाविभाग जबरदस्ती के शब्दनिर्माणीकरण से बचना चाहिए। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसा कि धर्म शब्द का अनुवाद रिलिजन होने के बाद धर्म शब्द का मर्म ही ख़त्म हो गया।
V.                हिन्दी+उर्दू को एक भाषा माना जाए । लिपी भाषा नहीं होती है लिपियांत्रण को बढ़ावा दिया जाए । समस्त भारतीय लिपियों में भी हिन्दी+उर्दू/हिन्दवी/हिन्दुस्तानी आदि को लिखा जाए एवं उसके विपरीत भी । देवनागरी/रोमन/फारसी/ समेत समस्त भारतीये लिपियों का इस प्रकार विस्तार किया जाए कि भारत की सभी भाषाओं को एक से ज्यादा लिपियों लिखा जा सके।
VI.              भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) एवं 348 के प्रवाधान से अंग्रेजी के स्थान पर समस्त भारतीय भाषाओं (आठवीं अनुसूचि) को शामिल किया जाए । त्वरित न्याय के लिए देश के हर एक जोन में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो  जो उस क्षेत्र में बोली जाने वाली सभी बोलियों में न्याय की व्यवस्था करे । सभी राज्यों के उच्चन्यायालय अनिवार्यतः उस राज्य में बोली-भाषाओं में ही कामकाज करे । हर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की शाखा खोली जाए । जो उस राज्य की बोली भाषा में काम काज करे ।
VII.           भारत में कानून मूल रूप से भारतीय भाषाओं में बनाए जाएँ। अंग्रेजी में मूलतः बना कर भारतीय भाषाओं में अनुवाद की परम्परा बंद की जाए।
VIII.         अनुच्छेद 147 को समाप्त किया जाए । जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा 1947 से पूर्व पास किये गये कानूनों को ही मान्य ही नहीं करता अपितु अंग्रेजों के समय की कानून एवं व्यवस्था को भी कायम रखता है।
IX.              केजी से पीएचडी तक परिवेश के भाषा माध्यमों में समान समान स्कूली और विश्वविद्यालयी शिक्षा एवं रोजगार का अधिकार नागरिकों को दिया जाए । वर्तमान शिक्षा बोर्डों को भंग कर, संकुन के सिद्धान्त पर सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड-सह-विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए ।
X.                 पीएससी, एसएससी, डीएसएसएसबी समेत सभी रोजगार के लिए नैकरियों की परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्थाएं अपनी परीक्षाओं का आयोजन अनिवार्यतः भारतीय जनभाषाओं में ही करे।अंग्रेजी की अनिवार्यता पूर्णतः समाप्त की जाए। आईआईटी, आईआईएम समेत समस्त बेहतर माने जाने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों की परीक्षा ही नहीं अपितु शिक्षा भी हो भारतीय भाषा माध्यमों में ही हो तथा इन संस्थाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता अर्थात अंग्रेजी का आरक्षण पूर्णतः समाप्त हो ।
XI.              जब तक भाषाई समता लागू नहीं होती तब तक गैर-अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों  को अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के समतुल्य लाने के लिए सभी प्रकार की विश्वविद्यालयी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में 5% का अतिरिक्तांक  दिये जाए । विश्वविद्यालय एवं सरकारी सेवाओं की 75% सीटे सरकारी स्कूलों एवं गैर-अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने एवं परीक्षा देने वाले भारतीये भाषा के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्यतः आरक्षित की जाएं। एक भाषा परिवेश से दूसरे भाषा परिवेश में जाने पर विद्यार्थी को  उस भाषा परिवेश  के विद्यार्थियों के समतुल्य लाने हेतु विशेष भाषाई शिक्षण व्यवस्था किया जाए ।
XII.            अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता समाप्त हो, अंग्रेजी भाषा नहीं। भाषा एवं साहित्य के स्रोत्र के रूप अंग्रेजी ज्ञान की एक और खिड़की है। बस यह खिड़की ही अनिवार्य गुफा नहीं रहनी चाहिए।
देश का शुभचिंतक

अश्विनी कुमार 'सुकरात',                                                               दिनांक : 26-11-2017


फोन न. 9210473599







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